Tuesday, April 28, 2020

गलत पेंशन जारी होने पर नहीं की जा सकती रिकवरी : हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि पेंशन फिक्स करने के बाद कर्मचारी को यदि पेंशन जारी कर दी जाती है, तो उसे गलत करार देकर रिकवरी नहीं की जा सकती है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2xYZAFl
?ref=da&site=blogger">IFTTT

No comments:

Post a Comment

इंग्लैंड में टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, कप्तान चोटिल होकर बाहर, मुश्किल में फंसी टीम

Women Ashes 2023 ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के दौरे पर तीनों ही फॉर्मेट में सीरीज खेलना है. इसमें एशेज सीरीज के तहस खेला जाने...