Thursday, October 29, 2020

संपत्ति सबलेट की या किराया नहीं दिया तो रद्द होगी लीज, एमसी शिमला के सदन में नए नियमों को मंजूरी

शिमला शहर में लीज पर दी जाने वाली संपत्तियों को सबलेट करने या फिर समय पर किराया न चुकाने पर लीज रद्द की जाएगी। निगम प्रशासन की ओर से तैयार किए नए लीज नियमों को सदन ने मंजूरी दे दी है।

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