Saturday, November 28, 2020

हाईकोर्ट ने कहा- सशस्त्र बलों के लोग विशेष व्यवहार के अधिकारी, प्रताड़ित नहीं होने चाहिए

देश के लिए प्राण बलिदान करने की शपथ लेने वाले सशस्त्र बलों के लोग विशेष व्यवहार के अधिकारी हैं और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

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