Saturday, April 17, 2021

हाईकोर्ट का आदेश खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निजी वाहन सार्वजनिक स्थान के दायरे में नहीं आते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी वाहन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान की अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आते।

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