हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित कब्रिस्तान में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाले संगठन की शिकायतों पर विचार करने का निर्देश दिया है।
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