लव जिहाद कानून की अहम धाराओं में से एक धारा-5 के मुताबिक, अगर किसी को भी दूसरे धर्म में शादी करनी हो तो उसे कलेक्टर की अनुमति लेनी अनिवार्य है। धारा-5 को राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आधार पर कोर्ट ने गैरकानूनी मानते हुए रोक लगाई थी।
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