Sunday, September 12, 2021

अहम फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कर्मचारी विशेष स्थान पर स्थानांतरण के लिए जोर नहीं दे सकता, जानें आदेश की हम बातें...

शीर्ष अदालत ने अपने छह सितंबर के आदेश में कहा था कि यह कर्मचारियों पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें किसी विशेष जगह पर स्थानांतरित किया जाए या नहीं। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी का स्थानांतरित करे।

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