Saturday, November 27, 2021

सख्ती: गोरखपुर में बगैर संसाधन वाले नर्सिंग होम अब होंगे बंद, जानिए कब से लागू होगा ये खास नियम

क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट लागू होने के बाद शहर के 80 प्रतिशत नर्सिंग होमों को नए सिरे से खुद को एक्ट के मुताबिक अपडेट करना पड़ेगा, वरना इन पर ताला लग सकता है।

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