Tuesday, August 16, 2022

Talaq-e Hasan: तलाक ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- प्रथम दृष्टया ये अनुचित नहीं लगता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस मामले को देखकर लगता है कि तलाक-ए हसन अनुचित नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें महिलाओं के पास भी 'खुला' के रूप में एक विकल्प है। जिसके तहत महिला पति से तलाक ले सकती है।

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