Wednesday, October 21, 2020

पुरानी पंचायत का आरक्षण स्टेटस ही होगा नई पंचायतों के रोस्टर का आधार

हिमाचल सरकार ने नई गठित पंचायतों और उनके वार्डों का आरक्षण स्टेटस निर्धारित कर दिया है। नई गठित पंचायतों का आरक्षण स्टेटस वही होगा, जो उस पंचायत का था जिससे काटकर अलग बनाई गई है।

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